केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की बोर्ड परीक्षाओं में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में विशेष रूप से कक्षा 12वीं की गणित और अकाउंटेंसी परीक्षाओं में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति मांगी गई है।
याचिका का विवरण
याचिका में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को जटिल और लंबे गणना करने में काफी समय लगता है, जिससे उनके पास अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचता। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कैलकुलेटर के उपयोग से छात्रों का समय बचेगा और वे अधिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या कैलकुलेटर के उपयोग की इजाजत दी जा सकती है।
नई शिक्षा नीति का हवाला
याचिका में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी हवाला दिया गया है, जिसमें छात्रों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि कैलकुलेटर का उपयोग इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।
इसके अलावा, याचिका में विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर गणित की परीक्षा में भी कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई है।
आगे की प्रक्रिया
अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में CBSE, NCERT और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। इस याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन यह मामला छात्रों और शिक्षाविदों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
Source: NDTV India
