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मेरठ सांप कांड: रविता-अमरदीप ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की

मेरठ के चर्चित सांप कांड में दोषी ठहराए गए रविता और अमरदीप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। यह मामला अमित कश्यप की हत्या से जुड़ा है, जिसमें मेरठ की सत्र अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट में सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा की पीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए 14 दिसंबर की तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।

रविता और अमरदीप की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने अदालत से मेरठ की सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की है। उनका दावा है कि उनके मुवक्किलों को अनुचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविता का अपने गांव के अमरदीप के साथ प्रेम संबंध था। जब रविता के पति अमित कश्यप ने इस संबंध का विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर 12 अप्रैल 2025 की रात उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद, इसे सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शव के ऊपर सांप छोड़ दिया गया था ताकि इसे प्राकृतिक हादसा साबित किया जा सके।

निचली अदालत का फैसला

मेरठ की सत्र अदालत ने इस मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ श्रेणी का मानते हुए 16 अक्टूबर 2026 को रविता और अमरदीप को दोषी करार दिया। जज जयवीर सिंह ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसले की समीक्षा होगी जहां दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच की जाएगी।

Source: NDTV India

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