प्रशासनिक देरी के कारण कानूनी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता
संघीय संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक देरी के कारण किसी कर्मचारी को कानूनी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने डॉ. मुनिर मलिक को मासिक प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्देश दिया।
