सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: प्रदर्शन के लिए स्थान पर अनिश्चितकालीन कब्जा संभव नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर किसी स्थान पर अनिश्चितकालीन कब्जा नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके लिए समय और स्थान निर्धारित होना चाहिए।
