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यूके ने वेस्ट बैंक बस्तियों पर प्रतिबंध लगाए, इजरायल की कड़ी प्रतिक्रिया

ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली बस्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस कदम से इजरायल की सरकार नाराज है, जो इन बस्तियों द्वारा फिलिस्तीनियों के “जातीय सफाए” को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। विदेश सचिव एड मिलिबैंड ने इसे इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति “नए दृष्टिकोण की शुरुआत” के रूप में वर्णित किया, जो “अन्याय और पीड़ा को उजागर करने के साथ-साथ कार्रवाई भी करता है।”

इजरायल की प्रतिक्रिया

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस कदम को “अपमानजनक झूठ” बताते हुए ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें पूर्वी यरुशलम में यूके के वाणिज्य दूतावास को बंद करना शामिल है। यूके के प्रतिबंध बस्तियों के सामान को प्रतिबंधित करेंगे और बस्तियों के विस्तार के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय समर्थन और प्रतिक्रिया

फ्रांस और कनाडा के साथ यूके ने संयुक्त बयान में कहा कि यह कार्रवाई “दो-राज्य समाधान की सुरक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक और मोड़ को चिह्नित करती है।” अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां अवैध हैं, और हाल के महीनों में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है।

ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण

मिलिबैंड ने सांसदों को बताया कि ब्रिटिश सरकार इस बात से सहमत है कि वेस्ट बैंक के क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों का जातीय सफाया बस्ती आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूके का आधिकारिक दृष्टिकोण यह है कि इजरायली कब्जा अवैध है क्योंकि यह अपने नियंत्रण को मजबूत करने, स्थायी संप्रभुता का विस्तार करने और अवैध बस्तियों के माध्यम से विस्तारवादी एजेंडा का पालन करने का इरादा रखता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा कि लक्षित उपाय “इजरायली लोगों पर नहीं, बल्कि दो-राज्य समाधान के समर्थन में” हैं। इजरायल के विदेश मंत्री सार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन की यह कार्रवाई “इतिहास के गलत पक्ष में” होगी। उन्होंने कहा कि यह फिलिस्तीनियों को सीधे नुकसान पहुंचाएगा और विदेशी सरकारों से “निर्माणात्मक संवाद” और सहयोग की ओर मुड़ने का आग्रह किया।

अंतरराष्ट्रीय कानून और इजरायली प्रतिक्रिया

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून युद्ध लड़ने वाले राज्यों के लिए स्पष्ट नियम लागू करता है, जिसमें खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की पहुंच सुनिश्चित करना, नागरिकों के बड़े पैमाने पर विस्थापन से बचना और नागरिकों को लक्षित करने से बचना शामिल है। गंभीर और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, यदि साबित होता है, तो युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है।

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