“व्यभिचार को साबित करना आवश्यक, इंस्टाग्राम चैट पर्याप्त नहीं”: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यभिचार के मामलों में केवल इंस्टाग्राम चैट को सबूत के रूप में मानने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय ने पति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ठोस प्रमाण की आवश्यकता है।
