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    राजनीतिक विवादों से सिंधु जल संधि प्रभावित नहीं होनी चाहिए: विशेषज्ञ

    वॉशिंगटन में एक नीति संवाद के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान को राजनीतिक और सुरक्षा विवादों को सिंधु जल संधि से हटने का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसे मुद्दों को अलग से निपटाया जाना चाहिए।

    संधि की स्थिति पर विशेषज्ञों की राय

    विशेषज्ञों ने भारत के इस दृष्टिकोण को खारिज किया कि संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक क्षेत्र में हिंसा समाप्त नहीं हो जाती। उनका मानना था कि जल-बंटवारा व्यवस्था को राजनीतिक और सुरक्षा विवादों से अलग रखा जाना चाहिए और संधि के प्रावधानों के तहत सिंधु नदी प्रणाली का प्रबंधन जारी रहना चाहिए।

    पाकिस्तान के पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत मुनीर अक़रम ने कहा कि पाकिस्तान को संधि का पालन करना चाहिए, भले ही भारत ने इसे स्थगित करने का निर्णय लिया हो। उन्होंने पाकिस्तान को सक्रिय कूटनीतिक रणनीति अपनाने का सुझाव दिया और संधि तंत्र में भाग लेते रहने की सलाह दी।

    मौजूदा संकट और संधि का भविष्य

    संवाद में भाग लेने वालों ने संधि के कानूनी और संस्थागत ढांचे को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि संधि युद्धों, संकटों और लंबे राजनीतिक तनावों के बावजूद जीवित रही है और जल सहयोग को विवादों से अलग रखने में सहायक रही है।

    पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा कि इस्लामाबाद ने हमेशा संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किया है। उन्होंने भारत से पाकिस्तान के साथ रचनात्मक संवाद में शामिल होने का आग्रह किया।

    जलवायु परिवर्तन और जल सुरक्षा

    बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदिल नजम ने कहा कि दक्षिण एशिया में जल सहयोग का भविष्य संधि द्वारा परिभाषित होता है। उन्होंने साझा संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

    साथ ही, वक्ताओं ने जल को राजनीतिक या सैन्य दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी। पाकिस्तान की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है।

    शेरी रहमान का आग्रह

    पीपीपी उपाध्यक्ष और सीनेट की संसदीय नेता शेरी रहमान ने भारत से सिंधु जल संधि का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल का राजनीतिकरण और इसे कूटनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालता है।

    उन्होंने कहा कि भारत एकतरफा तरीके से संधि को निलंबित, अस्वीकार या पुनर्व्याख्या नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के अनुसार, कोई भी निर्णय स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिया जा सकता है।

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