इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिए
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के प्रस्तावित मार्च के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से बचने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल सार्वजनिक सड़कों पर कब्जा नहीं कर सकता और नागरिकों की मुक्त आवाजाही में बाधा नहीं डाल सकता।
