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इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश दिए

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की 27 सितंबर को इस्लामाबाद में प्रस्तावित मार्च और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मार्च के लिए कोई सरकारी संसाधन या आधिकारिक मशीनरी का उपयोग न हो।

याचिका और अदालत का फैसला

पीटीआई ने 27 सितंबर को पार्टी के संस्थापक इमरान खान की रिहाई और संविधान की सर्वोच्चता के लिए लोगों को संगठित करने की मांग को लेकर इस्लामाबाद समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

वकास अहमद नामक एक नागरिक ने इस प्रस्तावित विरोध के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि यह विरोध राजधानी के दैनिक जीवन, यातायात और व्यापारिक गतिविधियों में बाधा डाल सकता है।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर की अध्यक्षता वाली एक बड़ी बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उसकी नेतृत्व टीम सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, टोल प्लाजा और इमारतों पर कब्जा करने का कानूनी अधिकार नहीं रखती, जो शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

सरकारी संसाधनों का उपयोग न करने का निर्देश

अदालत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता नागरिकों की मुक्त आवाजाही में बाधा नहीं डाल सकता और प्रांतीय सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी संसाधनों का किसी भी मार्च, जुलूस या रैली के लिए उपयोग न हो।

मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी धन या अधिकारी किसी भी विरोध के लिए इस्तेमाल न हों, और सरकारी वाहन, मशीनरी या अन्य सरकारी उपकरण किसी भी मार्च, जुलूस या रैली की सुविधा के लिए उपयोग न किए जाएं।

इसके अलावा, कोई भी सार्वजनिक सेवक किसी भी मार्च, जुलूस या रैली में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा।

सुनवाई की कार्यवाही

सुनवाई के दौरान, अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस प्रमुख को बुलाया और उनसे उनकी ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पढ़ने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डोगर ने पूछा कि क्या प्रांतीय पुलिस अवैध विरोध को रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी।

खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया कि किसी भी अवैध गतिविधि के मामले में पुलिस इसे रोक देगी।

इसके बाद, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि वह इस शपथ पत्र से सहमत नहीं हैं।

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