लाहौर: लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल (पीएमडीसी) द्वारा जारी निर्देश को निलंबित कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अफगान छात्रों को अफगानिस्तान लौटना होगा।
यह निर्णय न्यायाधीश खालिद इशाक द्वारा लिया गया, जिन्होंने लाहौर के विभिन्न संस्थानों में अध्ययन कर रहे 13 अफगान छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई की। इन संस्थानों में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, शेख खलिफा बिन जायद अल नहयान मेडिकल और डेंटल कॉलेज तथा सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल हैं।
ये याचिकाएँ पीएमडीसी द्वारा 1 सितंबर को जारी एक नोटिफिकेशन के बाद दायर की गईं, जिसमें अफगान मेडिकल छात्रों को पाकिस्तानी कॉलेजों से “अफगानिस्तान लौटने” का निर्देश दिया गया था। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया था कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए अफगान छात्रों को प्रवेश या प्लेसमेंट देने से रोका गया है।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश इशाक ने अगली सुनवाई पर उत्तरदाताओं से जवाब भी मांगे।
आगे जानकारी दी जाएगी।
