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    इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आदियाला जेल के तीन कैदियों की याचिकाएँ खारिज कीं

    इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने सोमवार को आदियाला जेल के तीन कैदियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें निजी अस्पतालों में उपचार और विदेश में रिश्तेदारों से संवाद करने की अनुमति मांगी गई थी। यह निर्णय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को दी गई राहत के समान है।

    न्यायमूर्ति मुहम्मद आसिफ ने 27 अगस्त को सुनवाई के बाद अलग-अलग लिखित निर्णय जारी किए। उन्होंने कहा कि कारावास का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून के अनुसार प्रतिबंध होता है, लेकिन यह हर सुविधा के अधिकार का निर्माण नहीं करता।

    इन याचिकाओं का महत्व तब बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 18 अगस्त को अधिकारियों को निर्देश दिया कि इमरान खान को चिकित्सा जांच और उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद, तीनों कैदियों ने IHC में समान राहत की मांग की।

    कैदियों की मांगें और सुनवाई

    उवैस अल्ताफ और मुहम्मद इलियास ने निजी अस्पतालों में उपचार की अनुमति मांगी, यह कहते हुए कि सरकारी अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, मुहम्मद इस्माइल हुसैन ने अपने भाई से व्हाट्सएप के माध्यम से संवाद करने की अनुमति मांगी।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह तर्क दिया कि एक कैदी गंभीर रक्तस्राव विकार से पीड़ित है और उसके बड़े आंत में आंतरिक रक्तस्राव हो गया है, जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि वह कैदी लगभग छह महीने से कैद में है और बार-बार अस्पताल ले जाया गया है।

    उच्च न्यायालय का निर्णय

    IHC ने अपने लिखित आदेश में कहा कि कारावास का अर्थ है कानून के अनुसार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और यह कि “हर तकनीकी सुविधा को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता”। अदालत ने यह भी कहा कि एक कैदी को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

    कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कैदियों के उपचार की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की प्रशासनिक संरचना और सरकारी अस्पतालों पर होती है। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान जेल नियमों का नियम 197 आवश्यकतानुसार कैदी को अस्पताल में स्थानांतरित करने का एक तंत्र प्रदान करता है।

    हालांकि, जहां सरकारी अस्पताल में उपचार संभव नहीं है, वहां अधिकारियों को चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर कैदी को एक निजी चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करने पर विचार करने की अनुमति है, अदालत ने निर्णय दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ

    IHC ने याचिकाकर्ताओं के इमरान खान के संबंध में SC के आदेश पर निर्भरता को भी ध्यान में रखा। अदालत ने कहा कि कोई संदेह नहीं है कि SC के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं, लेकिन यह उल्लेख किया कि 18 अगस्त के निर्देश अंतरिम थे और याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भित मामला अभी भी SC के समक्ष लंबित है।

    अत: अंतरिम आदेश को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जो हर कैदी को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में उपचार की मांग करने का सामान्य कानूनी अधिकार प्रदान करता है।

    अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार कैदियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना जारी रखें।

    व्हाट्सएप की अनुमति पर निर्णय

    अदालत ने इस्माइल हुसैन के व्हाट्सएप के माध्यम से अपने भाई से संवाद करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि जेल प्रशासन का 2 अगस्त का आदेश अवैध था या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

    हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि कैदियों के लिए व्हाट्सएप, वीडियो कॉल या कोई अन्य कानूनी संवाद के साधन उपलब्ध हैं, तो सक्षम प्राधिकृत अधिकारी जेल अनुशासन, सुरक्षा आवश्यकताओं और पाकिस्तान जेल नियमों के अनुसार ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं।

    सुनवाई के दौरान, पंजाब के एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जफरुल्ला ने कहा कि अधिकारी कानून और जेल नियमों के अनुसार सख्ती से कार्य करेंगे। इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक और जेल के अधिकारी भी अदालत के सामने उपस्थित हुए।

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