दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रेप के एक आरोपी को अबू धाबी से भारत वापस लाने में सफलता पाई है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने इंटरपोल, सीबीआई, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस आरोपी को प्रत्यर्पित किया। आरोपी की पहचान 38 वर्षीय सजीर पल्ली मूप्पन उर्फ सजीर पीएम के रूप में हुई है, जो केरल के कन्नूर का रहने वाला है और जॉयअलुक्कास कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर था।
अपराध की पृष्ठभूमि
यह मामला 1 अक्टूबर 2025 का है, जब पंजाबी बाग के एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आयोजित जन्मदिन की पार्टी में 20 वर्षीय युवती शामिल हुई थी। आरोप है कि इस पार्टी में सजीर ने युवती को शराब और नशीले पदार्थ का सेवन कराया और फिर करोल बाग के एक होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।
आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए होटल में चेक-इन के समय किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पत्र का इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद युवती ने कंपनी प्रबंधन से शिकायत की, जिसके बाद कंपनी ने POSH कानून के तहत जांच शुरू की।
आरोपी का फरार होना
आरोपी को इस बात का अंदेशा हो गया था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उसने 4 अक्टूबर 2025 से कंपनी जाना बंद कर दिया और 5 जनवरी 2026 को UAE भाग गया। वहां उसने दुबई में एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया।
इस बीच पुलिस ने करोल बाग थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने होटल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए।
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया
आरोपी के विदेश भागने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू किए। 30 अप्रैल 2026 को सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को संदर्भ भेजा गया। इसके बाद आरोपी की लोकेशन UAE में पता चली और 7 जुलाई 2026 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।
इस प्रक्रिया में दिल्ली पुलिस ने BHARATPOL प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। 9 अक्टूबर 2026 को अबू धाबी के प्राधिकरण ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने UAE में जाकर आरोपी को हिरासत में लिया और 4 नवंबर 2026 को उसे भारत लाया गया।
अब आरोपी के खिलाफ भारतीय कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Source: NDTV India
