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आईएचसी ने पीटीआई के 27 सितंबर के प्रदर्शन के खिलाफ याचिका सुनने के लिए बड़ी बेंच बनाई

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को पीटीआई के 27 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन करने का निर्णय लिया। अदालत ने इस मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि यह संवैधानिक संकट की ओर ले जा सकता है।

प्रदर्शन के खिलाफ याचिका

आईएचसी ने चारों प्रांतों के पुलिस प्रमुखों समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर 10 सितंबर को अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा है। पीटीआई ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान की रिहाई और संविधान की सर्वोच्चता की मांग के लिए 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।

एक नागरिक वकास अहमद ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में इस प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रदर्शन राजधानी में सामान्य जीवन, यातायात और व्यापारिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है।

व्यापारियों की चिंताएं

मुख्य न्यायाधीश सरदार मुहम्मद सरफराज डोगर ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील अख्तर छीना ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल इस्लामाबाद में एक व्यापारी हैं और प्रस्तावित प्रदर्शन से “सीधे प्रभावित” होंगे।

वकील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी द्वारा इस प्रदर्शन की घोषणा की गई है, जो इसे इस्लामाबाद में नेतृत्व करेंगे। इससे राजधानी में व्यापार और सामान्य जीवन बाधित हो सकता है।

संवैधानिक और कानूनी मुद्दे

वकील ने अदालत में कहा कि कई मामलों में पीटीआई नेताओं के खिलाफ पहले से ही अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। “इन सभी मामलों का निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए,” वकील ने जोर देते हुए कहा कि यदि सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से दबाव को राहत पाने के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो पाकिस्तान भर में अदालतों में लंबित मामलों वाले लोग भी इसी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।

वकील ने रावलपिंडी के अडियाला जेल पर हमले की संभावना पर चिंता जताई, जहां इमरान कैद हैं, और पूछा कि क्या 9 मई, 2023 को रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर पर हुए हमले जैसा कोई प्लान किया जा सकता है।

अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचिका की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के गठन का फैसला किया और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल, चारों प्रांतों के मुख्य सचिवों और इंस्पेक्टर जनरल (आईजी), इस्लामाबाद के मुख्य आयुक्त, इस्लामाबाद के उप आयुक्त और इस्लामाबाद आईजी सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

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