इस्लामाबाद: नेशनल एग्री-ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी (NAFSA) ने कीटनाशकों और कृषि रसायनों के लिए एक आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम नियामक ढांचे की योजना का अनावरण किया है।
एक बयान के अनुसार, NAFSA अधिनियम, 2026, मौजूदा कृषि कीटनाशक अध्यादेश, 1971, और कृषि कीटनाशक नियम, 1973 के तहत नियामक ढांचे को प्रतिस्थापित करेगा।
नया नियामक प्रणाली
नया प्रणाली कीटनाशक पंजीकरण, आयात और निर्यात, निर्माण और सूत्रीकरण, डीलर लाइसेंसिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, भंडारण और सुरक्षा, प्रयोगशाला परीक्षण, निरीक्षण और शिकायत समाधान को कवर करेगा।
प्राधिकरण ने कहा कि यह ढांचा विज्ञान-आधारित जोखिम मूल्यांकन को भी पेश करेगा।
वर्तमान कीटनाशक नियमन की स्थिति
वर्तमान में, पाकिस्तान में कीटनाशकों के नियमन के लिए 1971 के अध्यादेश और 1973 के नियमों का पालन किया जाता है, जो अब एक नए और अधिक पारदर्शी प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
इससे न केवल नियमन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में नवाचार और सुरक्षा को भी प्रोत्साहित करेगा।
