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कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 50% सीमा से अधिक एसटी/एससी कोटा को असंवैधानिक ठहराया

कर्नाटका उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय

कर्नाटका उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की नीति को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया गया है।

अदालत ने इस संबंध में अधिनियम की धारा 4 को भी रद्द कर दिया, जो राज्य सरकार की सेवाओं में एससी और एसटी के लिए बढ़ी हुई आरक्षण की व्यवस्था करती थी। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक ठहराया।

संविधान का उल्लंघन

जजों ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान का मूल सिद्धांत समानता है, और किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाना इस सिद्धांत का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को अपने आरक्षण के नियमों पर पुनः विचार करना होगा। यह कदम राज्य में आरक्षण की व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, जो पहले से ही विवादों में रहा है।

आगे का रास्ता

अब इस फैसले के बाद, राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि वह इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगी या नए आरक्षण कानून के लिए कदम उठाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुँच सकता है, जहाँ इसके बाद के परिणामों पर विचार किया जाएगा।

सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण से यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न जातियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। भविष्य में, इससे सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है।

Source: NDTV India

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