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जातिगत अत्याचार अधिनियम का दुरुपयोग बहुत कम, इसे खत्म करने का कोई आधार नहीं: पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई

पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने हाल ही में जातिगत अत्याचार अधिनियम (SC/ST Act) के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उनका यह बयान तब आया जब आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की मृत्यु को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें एक प्रोफेसर पर इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

समाज में बढ़ती चिंताएं

गवई ने इस मामले पर सीधा टिप्पणी करने से इन्कार किया, लेकिन उन्होंने जातिगत अत्याचार अधिनियम के दुरुपयोग को लेकर उठ रही चिंताओं को लेकर अपने विचार रखे। उनका मानना है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग बहुत कम होता है, और इसे खत्म करने का कोई आधार नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में इसे समाप्त करना न केवल अन्याय होगा, बल्कि सामाजिक संरचना को भी कमजोर कर सकता है।

अधिनियम का महत्व

जातिगत अत्याचार अधिनियम का निर्माण उन वर्गों की रक्षा करने के लिए किया गया था, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं। गवई ने इस अधिनियम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर हिस्से को न्याय मिल सके।

गवई की टिप्पणी इस बात को भी उजागर करती है कि समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने न्याय और समानता का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

आगे की राह

गवई के बयान से यह स्पष्ट होता है कि जातिगत अत्याचार अधिनियम को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है, बल्कि इसके संरक्षण और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, भारत सरकार और न्यायपालिका को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और न्याय प्राप्त हो सके।

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