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सिंध विधानसभा ने एचआईवी प्रकोप की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग की मांग को खारिज किया

कराची में सोमवार को सिंध विधानसभा ने बहुमत से विपक्ष के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें प्रांत में एचआईवी/एड्स प्रकोप की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग की स्थापना की मांग की गई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान के विधायक मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने सदन में प्रस्ताव पेश किया और सिंध कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा संस्थान द्वारा संचालित अस्पतालों में एचआईवी प्रकोप के प्रति गंभीर चिंता जताई।

प्रस्ताव का विरोध और बहस

विधायक सिद्दीकी के प्रस्ताव में कहा गया था कि यह सदन वालिका अस्पताल में रिपोर्ट किए गए एचआईवी से संबंधित मुद्दे और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने सिफारिश की कि सिंध सरकार इस मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करे और यह निर्धारित करे कि एचआईवी रिपोर्ट किए गए मामलों से आगे फैल गया है या नहीं और प्रांत में इस मुद्दे की सीमा कितनी है।

श्रम मंत्री सईद गनी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही काम चल रहा है और एक बंदोबस्ती कोष स्थापित किया गया है। उन्होंने प्रस्तावक से आग्रह किया कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें। हालांकि, सिद्दीकी ने अपने प्रस्ताव को सदन में वोट के लिए रखने की प्राथमिकता दी, जिसे ट्रेजरी सदस्यों के बहुमत से खारिज कर दिया गया।

सदन की कार्यवाही में रुकावट

सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही बाधित हुई, क्योंकि पांच प्रस्तावों के प्रस्तावक और प्रश्न प्रस्तुत करने वाले विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे। अध्यक्ष सैयद ओवैस कादिर शाह की अध्यक्षता में सत्र में किसी भी प्रस्ताव को नहीं उठाया जा सका।

अध्यक्ष ने सदस्यों की अनुपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि सदस्यों के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि सदन की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जा सके।

संघीय मंत्रियों पर शर्जील की आलोचना

वरिष्ठ मंत्री शर्जील इनाम मेमन ने 18वीं संशोधन के समर्थन में विस्तार से बात की और संघीय मंत्रियों की हाल की बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रांतों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और इस्लामाबाद के आलोचकों को पहले उन परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने संघीय मंत्रियों को यह कहते हुए चुनौती दी कि यदि उन्हें 18वीं संशोधन या प्रांतों की शक्तियों पर कोई आपत्ति है, तो वे संसद में आकर बात करें।

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